हरिद्वार। धार्मिक संत एवं महामंडलेश्वर श्री करौली शंकर महादेव को एक समाचार में कथित तौर पर ‘अपराधी बाबा’ लिखे जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मामले में हरिद्वार के अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने पत्रकार एवं पोर्टल संचालक संजय कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग को लेकर न्यायालय का रुख किया है।
अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने अपने अधिवक्ता कमल भदौरिया के माध्यम से द्वितीय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), हरिद्वार के न्यायालय में BNSS की धारा 175(3) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया है।
प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि संबंधित समाचार पोर्टल की खबर में श्री करौली शंकर महादेव के लिए ‘अपराधी बाबा’ शब्द का इस्तेमाल किया गया। प्रार्थी का कहना है कि इस तरह के शब्दों से संत की धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है और उनके अनुयायियों की धार्मिक भावनाएं भी आहत हुई हैं।
आवेदन में यह भी सवाल उठाया गया है कि समाचार प्रकाशित करने से पहले संबंधित मामले के न्यायालयीन रिकॉर्ड, FIR, चार्जशीट अथवा किसी दोषसिद्धि की स्थिति की पर्याप्त पड़ताल की गई थी या नहीं। साथ ही ‘अपराधी’ शब्द के इस्तेमाल के आधार और स्रोत को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं।
प्रार्थी के मुताबिक, उन्होंने मामले में पहले 15 सितंबर को कोतवाली ज्वालापुर में शिकायत दी थी। इसके बाद 18 सितंबर को एसएसपी हरिद्वार को भी प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
अब न्यायालय ने थाना ज्वालापुर से मामले में आख्या तलब की है। पुलिस की रिपोर्ट 26 सितंबर 2026 को प्रस्तुत किए जाने की बात कही गई है।
हालांकि, फिलहाल न्यायालय की ओर से FIR दर्ज करने अथवा लगाए गए आरोपों को सही ठहराने का कोई अंतिम आदेश सामने नहीं आया है। मामला अभी न्यायालय में लंबित प्रार्थना पत्र और पुलिस की आख्या के स्तर पर है। वहीं, आरोपी पत्रकार/पोर्टल संचालक संजय कश्यप का पक्ष सामने आने पर उसे भी खबर में शामिल किया जाना अपेक्षित है।
‘अपराधी बाबा’ शब्द पर बवाल, पोर्टल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांगमहामंडलेश्वर करौली शंकर महादेव को ‘अपराधी बाबा’ लिखने पर विवाद, अधिवक्ता ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा












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